सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसला में कहा है कि वह आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने को कहा है कि गंभीर आपराधिक आरोप वाले उम्मीदवार जनता के जीवन में प्रवेश न करें।
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